जल्द ही ड्रोन की मदद से सामानों की डिलिवरी और अन्य कामों के लिए ड्रोन की मदद लेना जल्द आसान हो जायगा. केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन उड़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है.
सरकार की सहमिति के बाद 31 दिसंबर तक नए कानून को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ड्रोन को तीन कैटेगरी में रखा गया है.
नैनो ड्रोन
250 ग्राम या उससे कम वजन वाले ड्रोन को नैनो ड्रोन की श्रेणी में रखा जायगा. इसको उड़ाने के लिए न तो किसी की इजाजत लेनी होगी और न ही कोई औपचारिकता पूरी करनी होगी. ये बगैर नियन्त्रण वाले इलाके या इनडोर में 50 फिट की ऊंचाई तक उडाये जा सकतें है.
माइक्रो ड्रोन
250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलोग्राम से कम वजन वाले ड्रोन माइक्रो ड्रोन की श्रेणी में आते है. माइक्रो ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. और इसे उड़ाने के लिए कार्ड यानि रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य होगा. इस ड्रोन को उड़ाने से पहले स्थानीय पुलिस को सुचना देनी होगी.
मिनी ड्रोन
2 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक के ड्रोन को मिनी ड्रोन की श्रेणी में रखा गया है. इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. और उड़ाने से पहले स्थानीय पुलिस को सुचना देनी होगी. ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे और VIP इलाकों में नहीं उडाये जा सकेंगे. और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इसे उड़ाने को लेकर प्रतिबंद रहेगा.