पूर्व JDU MLC के बेटे सहित चार लोगो को किया दोषी करार

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नई दिल्ली: गया शहर के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में 31 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। रॉकी यादव  पर आरोप है पिछले साल 7 मई को उसने 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था।

 इस मामले में  रॉकी सहित सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी सज़ा के लिए छह सितंबर 2017 की तारीख मुकर्रर की है। जिसमे  मुख्य आरोपी राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है।  रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव पर धारा 212 के तहत यानि आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है। इस मामले में  अदालत ने रॉकी के चचेरे भाई टेनी यादव व अंगरक्षक राजेश कुमार को भी दोषी करार किया गया ।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आना चाहिए। सभी आरोपियों को 31 अगस्त पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।  रॉकी की पेशी से पहले गया कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव दबंग एमएलसी मनोरमा देवी का पुत्र है।15 महीने, 23 दिन में आदित्य हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो पाई है। और 31 अगस्त को  इस हत्याकांड पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। 

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यह सारी वारदात बोधगया से गया लौटने के समय हुई  वो 7 मई 2016 का ही दिन था, जब बोधगया से गया लौटने के दौरान छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आदित्य के साथ उसके चार अन्य दोस्त भी कार में सवार थे। उसका कुसूर बस इतना था कि उसने मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव की गाड़ी को साइड नहीं दी थी। इतने में  लैंड रोवर पर सवार रॉकी एवं उसकी विधान पार्षद मां मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार ने उन्हें रोका और पहले मारपीट की। भागने के क्रम में पीछे से गोली चला दी और गोली सीधी आदित्य के सिर में लगी  जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

इस हत्याकांड में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी एवं राजेश कुमार को ही आरोपी माना गया लकिन  बाद में अनुसंधान के क्रम में मुख्य आरोपी रॉकी के पिता  गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव और उसके चचेरे भाई राजीव 
कुमार उर्फ टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया। इन चारों आरोपियों पर अदालत में ट्रायल चला।
इस बीच आदित्य के घर वालो ने कहा की उनको कानून पर पूर्ण विशवास है कि उनको  न्याय अवश्य मिलेगा। 

 

 

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