हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर मानहानि केस को किया रद्द

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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली हाई कोर्ट से 6 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत मिली है. दरअसल, कोर्ट ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के केस को खत्म कर दिया है.

कोर्ट ने माना है कि संजय निरुपम ने लाइव टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से स्मृति ईरानी पर व्यक्तिगत हमले करते हुए उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया उससे उनके ऊपर मानहानि का केस बनता है.

बता दें कि एक टीवी शो के दौरान संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिसके बाद दोनों ने एक- दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था.

आज दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि का मुकदमा स्मृति ईरानी पर खत्म हो गया, लेकिन संजय निरुपम पर चलता रहेगा. फिलहाल ये मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी.

जिस पर हाईकोर्ट ने आज फैसला  स्मृति ईरानी के पक्ष में सुनाया. इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट में दोनों पक्षों को समझौता करने का मौका दिया था लेकिन इसके लिए ना तो स्मृति ईरानी तैयार थीं और ना ही संजय निरुपम.

स्मृति ईरानी ने कोर्ट से आए इस राहत भरे आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद किया और ट्विटर पर लिखा कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले से जुड़े ट्रायल में अब तक दोनों अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी स्मृति ईरानी ने जज के सामने इस बात पर सख्त ऐतराज जताया था. संजय निरुपम ने कोर्ट रूम में भी उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

बहरहाल जब मानहानि से जुड़े हुए कई मामलों में कई नेता आपसी रजामंदी से या माफी मांग कर केस को खत्म कर चुके हैं. देखना होगा कि क्या संजय निरुपम भी इस मामले में माफी मांग कर इस मामले को खत्म करेंगे या फिर ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ही इस पर अपना कुछ फैसला सुनाएगा.