दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदुषण पर सुप्रीमकोर्ट करेगा आज सुनवाई

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दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदुषण पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील आरके कपूर ने दायर की है. आरके कपूर ने यह याचिका प्रदुषण को कम करने के लिए की है.

दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ आज ही सुनवाई को सहमत हुए है.

याचिका में सड़कों पर बढ़ते धूल प्रदूषण के साथ-साथ दिल्लील से लगे हुए राज्य हरियाणा और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों  में पराली जलाने के मुद्दे को उठाया गया है. जिसके कारण दिल्लीय-एनसीआर और इसके आस-पास के इलाकों में वायू प्रदूषण खतरनाक स्तोर पर पहुंच गया है.

याचिका पर आज ही सुनवाई का फैसले की मांग करते हुए याचिका कर्ता ने कहा कि हम प्रदूषण के अहम मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

याचिका में धूल प्रदूषण को कम करने और पराली जलाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए केंद्र और संबंधित राज्योंी को निर्देश देने की मांग की गई है. ऑड-ईवन कार फार्मूले को प्रभावी रूप से लागू कराने की भी मांग की गई है.

आपको बता दे कि दिल्ली-एनसीआर और इससे लगे हुए इलाकों में प्रदुषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इसी को लेकर दिल्ली में आज ऑड-इवन लागूं होना था. 

लेकिन दिल्ली सरकार ने पहलें तो इसकी घोषणा कर दी. कि सोमवार यानि आज से दिल्ली में ऑड-इवन लागूं किया जाएगा. फिर अपने ही फैसले को रद्द करते हुए ऑड-इवन को लागूं नहीं किया.

वहीं दूसरी तरफ एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बाते सिर्फ मिडिया को बताने के लिए थी.

दरअसल बात यह है कि ऑड-इवन पर एनजीटी ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार ऑड-इवन को लागूं करना चाहती है तो करे? लेकिन ऑड-इवन फार्मूले में किसी को छुट नहीं दी जायगी.

ऑड-इवन फार्मूला महिलाओं सहित दो पहिया वाहनों पर भी लागूं किया जायगा. इनको कोई भी छुट नहीं दी जानी चाइये. एनजीटी कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन पर यू-टर्न लेते हुए ऑड-इवन को दिल्ली में लागूं नहीं किया.

इसलिए आज एनजीटी ने सुनवाई की थी. लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी वकील कोर्ट नहीं पहुंचा. जिसके चलते एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगायी है.